दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर जेल से बाहर आएंगे, यह आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद साफ होगा. दिल्ली हाई कोर्ट जांच एजेंसी ईडी की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. मामले में हाई कोर्ट का फैसला दोपहर के बाद 2:30 बजे आएगा.
लोअर कोर्ट ने दी थी जमानत
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को अंतरिम राहत नहीं दी होती. लोअर कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, साथ ही एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश भी दिया था. लोअर कोर्ट ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार
अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की. कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगा.
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क्या है दिल्ली शराब नीति मामला
दिल्ली शराब नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित गड़बड़ियों एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था. इसके बाद 2022 में शराब नीति को रद्द कर दिया गया था. जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के अनुसार, शराब नीति को संशोधित करते वक्त अनियमितताएं की गईं. लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.
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