Arvind Kejriwal: सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को खारिज कर दिया है. फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल. इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी. लेकिन, बाद में ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की लेकिन वहां से भी केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 जून को मामले पर सुनवाई करेगी. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत  दी थी इसके बाद ईडी ने 21 जून को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट का स्टे जारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी. मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी.

Delhi HC allows Enforcement Directorate’s plea to stay the trial court’s bail order for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the money laundering case linked to the alleged money laundering excise scam.

The bench of Justice Sudhir Kumar Jain stays the Arvind Kejriwal bail… pic.twitter.com/A4XL3FKdm1

— ANI (@ANI) June 25, 2024

ट्रायल कोर्ट के फैसले को HC ने किया रद्द
वहीं, जमानत पर स्टे बरकार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों का उचित आकलन नहीं किया.

This Court is of the view that the Trial Court has not applied its mind and has not considered the material,” the Delhi High Court observed.

— ANI (@ANI) June 25, 2024

AAP सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील
वहीं, हाई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी ने असहमती जताई है. AAP ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से असहमत हैं. आम ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कि इस तरह से जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

AAP says, “We dissent with the decision of the High Court. We will challenge this decision in the Supreme Court. The order on bail can’t be stayed in this manner, the Supreme Court too has said this yesterday.” https://t.co/GtQcuYlZUx

— ANI (@ANI) June 25, 2024

केजरीवाल के वकील ने कही यह बात
सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा है कि हमने अंतरिम रोक को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. आज का फैसला भी उसी तर्ज पर है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. उन्होंने कहा की सुनवाई कल यानी बुधवार के लिए सूचीबद्ध है. आज हम सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ एक आवेदन दायर कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए.

interim | Advocate Rishikesh Kumar, counsel for CM Kejriwal says, “We have already challenged the interim stay in the Supreme Court. Today’s judgment is on the same lines, so because we have already challenged the interim stay in the Supreme Court, the challenge of which is… pic.twitter.com/g9J2u1pTwj

— ANI (@ANI) June 25, 2024

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