<p style=”text-align: justify;”><strong>Tamil Nadu Illicit Liqour Case:</strong> तमिलनाडु के कल्लाकुरिचि जिले में अवैध देशी शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ रही है. अब जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ कर 48 हो गई है. तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने इसको लेकर जानकारी दी है. मृतकों में 3 महिलाएं और एक ‘ट्रांसजेंडर’ शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने पुडुचेरी में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों से मिलने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों में से 25 की मौत कल्लाकुरिचि सरकारी अस्पताल में, तीन की पुडुचेरी के जेआईपीएमईआर में, 16 की सलेम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और चार की मौत विलुप्पुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई. मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि नौ महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर सहित 168 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किया गया है मेडिकल टीम गठन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री ने पुडुचेरी में संवाददाताओं को बताया कि अवैध शराब के सेवन के कारण प्रभावित लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए स्वास्थ्य उपनिदेशक के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम गठित की गई है.</p>
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<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> कल्लाकुरिची: तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और डीएमके नेता सुब्रमण्यम मा ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। (21.06) <a href=”https://t.co/2hap1gG82R”>pic.twitter.com/2hap1gG82R</a></p>
&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href=”https://twitter.com/AHindinews/status/1804317115157221684?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 22, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>मद्रास HC ने लगाई फटकार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बीच तमिलनाडु सरकार को अवैध देशी शराब के पीने से लोगों की मौत की घटनाओं पर फटकार लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>26 जून को होगी अगली सुनवाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 जून तय की है. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है और इसलिए अदालत जानना चाहती है कि अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की और पिछले एक साल में राज्य में कितने मामले दर्ज किए गए.</p>
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